भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency fund of india)

  • अनुच्छेद 267 के अंतर्गत संसद द्वारा स्थापित निधि, जिसमें संसद से पारित कानूनों द्वारा समय-समय पर धन जमा किया जाता है |
  • यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है तथा उस निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है |

भारत की संचित निधि (Consolidated fund of india)


  • अनुच्छेद 260 (1) के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे – सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, आयकर आदि और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है, वह संचित निधि में जमा किए जाते हैं |
  • संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चो का वहन इसी निधि से करती है |

भारत का लोक लेखा (Public accounts of india)

  • अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोग धनराशि भारत के लोक लेखों में जमा की जाती है |



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