विधानपरिषद् के सत्र सत्रावसान एवं विघटन (Session session and dissolution of legislative council)
- अनुच्छेद 174 में सत्र, सत्रावसान व विघटन संबंधी प्रावधान है |
- राज्य की विधानपरिषद् के संसद की भांति 3 सत्र होते हैं एक पत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा विधानपरिषद् का विघटन नहीं होता है |
विधानपरिषद् के कार्य एवं शक्तियां (Functions and Powers of Legislative Council)
- विधानपरिषद् धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है |
- सामान्य विधेयक को विधान परिषद ने पेश किया जा सकता है परंतु सामान्य विधेयक पर अंतिम शक्ति विधानसभा के पास है |
- विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार में विधानपरिषद् 3 माह तक रोक सकती है यदि 3 माह बाद विधान सभा पुनः विधेयक को पारित कर दे तो सामान्य विधेयक को विधानपरिषद् 1 माह तक और रोक सकती है इस प्रकार विधानपरिषद् किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक की रोक सकती है |
- जिन संशोधन विधेयक में राज्य विधानमंडल का समर्थन आवश्यक है एवं विधानपरिषद् भी भाग लेती है