संवैधानिक शक्तियाँ

  • अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 
  • अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 
  • अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। 
  • अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल की पदावधि निर्धारित की गई है। 
  • अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को मिली क्षमादान आदि शक्तियों का उल्लेख है । 
  • अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिये राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, लेकिन राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिये बाध्य नहीं होगा। 
  • अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है।  
  • अनुच्छेद 213(1) के अंतर्गत राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन है।  

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