भारत का राष्ट्रपति (President of India)


  • राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है एवं उसकी पत्नी को देश की प्रथम महिला कहते हैं|
  • अनुच्छेद 52 – भारत का एक राष्ट्रपति होता है |
  • अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के शीर्ष पर होता है |
  • अनुच्छेद 54 इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है जो निम्न प्रकार की है निर्वाचक मंडल = निर्वाचित संसद सदस्य + निर्वाचित विधानसभा सदस्य |
  • यहां उल्लेखनीय है कि निर्वाचित सदस्यों को ही निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं |
  • 17 वें संशोधन के बाद से दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया |
  • अनुच्छेद 55 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं |
  • अनुच्छेद 55(1) राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना के लिए प्रत्येक MLA (विधानसभा सदस्य) एवं MP (संसद सदस्य) के मत के मूल्य निर्धारित करने का प्रावधान करता है जिससे राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता बनी रहे |


भारत के प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन 


  • 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से देश का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया |
  • डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला |
  • राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत चुनाव मई 1952 में हुए जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विजयी हुए |
  • डॉ राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के लिए मई 1957 में हुआ द्वितीय चुनाव भी जीता |
  • उपरोक्त चुनावों में के.टी. शाह (1952) एवं एन. एन. दास (1957) डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निकटतम प्रतिद्वंदी थे |

भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य 

  • 11वें राष्ट्रपति के निर्वाचन से पहले एक अध्यादेश सिर्फ गंभीर व्यक्तियों को इस चुनाव में खड़े होने के उद्देश्य से जारी किया गया इसके तहत राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी करने वाले व्यक्ति को 50 प्रस्तावक एवं 50 समर्थकों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया एवं जमानत की राशि ₹15000 निर्धारित की गई |
  • अनुच्छेद 56 – राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है 5 वर्ष राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की तिथि से गिने जाते हैं |
  • अनुच्छेद 57 एक बार निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा इस पद की दावेदारी कर सकता है |


भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं

  • अनुच्छेद 58 इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित हैं |
  • वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष पूरे कर चुका हो |
  • वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तथा पागल पर दिवालिया ना हो |
  • किसी न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त ना हो तथा किसी लाभ के पद पर आसीन न हो |
  • अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है |

महाभियोग प्रक्रिया 

  • अनुच्छेद 61 इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उसे हटाने हेतु महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित उपबंध दिए गए हैं इस स्थिति में संसद के दोनों सदनों में से किसी में प्रस्ताव लाया जा सकता है –
  • प्रथम सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित व लिखित प्रस्ताव पीठासीन अधिकारी को दिया जाता है |
  • पीठासीन पदाधिकारी 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है |

  • इसके बाद राष्ट्रपति सदन में उपस्थित होकर अथवा अपने द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रखता है |
  • इसके बावजूद यदि सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को सही समझता है तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पारित कर देता है और प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेज देता है |
  • दूसरे सदन द्वारा राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाता है यदि समिति राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को सही पाती है तो दूसरा सदन भी अपनी उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है |
  • दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति को पद त्याग करना होता है |

 भारत के राष्ट्रपति का त्यागपत्र 

  • राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है |
  • उप राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना दी जाती है |
  • अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए देश के राष्ट्रपति का दायित्व संभाल सकता है परंतु यदि वह ऐसा करने में किसी कारणवश असमर्थ है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा |
  • यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति पद का दायित्व संभालता है |

  • अभी तक सर्वोच्च न्यायालय की एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला खां राष्ट्रपति का दायित्व संभाला है |
  • यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के साथ होती है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कर लिया जाता है |
  • यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की देरी होती है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव होने पर पुराना राष्ट्रपति ही कार्यभार संभाल सकता है |

राष्ट्रपति का वेतन 

  • अनुच्छेद 59 इस बात को उपबंधित करता है कि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्ते आदि में कोई कटौती नहीं हो सकती |
  • राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत की संचित निधि पर है |

ये भी पढ़ें –