किसान क्रेडिट कार्ड योजना(Kisan Credit Card Scheme)

  • किसानों को कृषि साख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अगस्त 1998 में इस योजना की शुरुआत की गई| इसका कार्यान्वयन वाणिज्य बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक को और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किया जाता है |
  • इस स्कीम की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा होती है, किसानों को उनकी भूमि के आधार पर दिया जाने वाला यह कार्ड ₹5000 अथवा उससे अधिक उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसानों को दिया जाता है |
  • प्राप्त ऋण का उपयोग किसान बीज उर्वरक कीटनाशक के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए कर सकता है |
  • कार्ड की वैधता 3 वर्ष की होती है तथा प्रत्येक आहरण के भुगतान की समय सीमा 12 माह निर्धारित की गई है |
  • ऋण का निर्धारण जोत, फसल प्रारूप तथा वित्त की श्रेणी द्वारा निर्धारित होता है, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य कारणों से होने वाली फसल के नुकसान के मामले में ऋण का पुनर्निर्धारण भी किया जा सकता है |
  • इसके अलावा कृषि लागत में वृद्धि होने पर ऋण की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है इसमें विवाद में परिवर्तन भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार होता है |
  • जारी करने वाले बैंक अथवा उसके द्वारा नामित अन्य शाखाओं से बैंकिंग कार्य किए जाने का प्रावधान है इसके अलावा स्लिप और चेक के माध्यम से भी आहरण किया जा सकता है |



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