संयुक्त बैठक का आयोजन

  • संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-108 में है।
  • इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा की मंज़ूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिये उसे पारित किया जा सकता है।
  • अब तक संसद ने दोनों सदनों के बीच मतभेदों को हल करने के लिये केवल तीन संयुक्त बैठकों का आयोजन किया गया है।
  • प्रथम संयुक्त बैठक का आयोजन वर्ष 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए पं, जवाहरलाल नहेरू के समय
  • द्वितीय संयुक्त बैठक वर्ष 1978 में बैकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए मोरारजी देसाई के समय
  • तृतीय संयुक्त बैठक का आयोजन वर्ष 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयेक (पोटा) के लिए अटलबिहारी वाजपेयी के समय

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