नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 

  • यह अधिनियम मादक औषधि और मनोदैहिक पदार्थों से संबंधित निर्माण, परिवहन और खपत जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है। 
  • अधिनियम के तहत, कुछ अवैध गतिविधियों का वित्तपोषण जैसे कि भांग की खेती, मादक औषधि का निर्माण या उनसे जुड़े व्यक्तियों को शरण देना एक प्रकार का अपराध है। 
  • इस अपराध के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को 10 से 20 वर्ष का कठोर और कम-से-कम 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 
  • यह नशीले पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित या उपयोग की गई संपत्ति को ज़ब्त करने का भी प्रावधान करता है।
  • यह कुछ मामलों में मृत्युदंड का भी प्रावधान करता है जब एक व्यक्ति बार-बार अपराधी पाया जाता है।
  • इस अधिनियम के तहत वर्ष 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी गठन किया गया था।

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