‘सचेतक’ (व्हिप)

  • ‘सचेतक’ (व्हिप) की अवधारणा ब्रिटिश शासन से ली गई है।
  • व्हिप किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी एक लिखित आदेश होता है जो पार्टी के सदस्यों को अनिवार्य रुप से मानना होता है।
  • व्हिप द्वारा पार्टी से जुड़े विधानसभा अथवा संसद सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि उन्हें एक निशिचित मौके पर सदन में उपस्थित रहना है और किसी पक्ष विशेष में ही मतदान करना है।
  • 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के अनुसार, एक राजनीतिक दल को अपने विधायकों को ‘सचेतक’ जारी करने का संवैधानिक अधिकार है।
  • अधिकांश पार्टियां अपने में से एक व्यक्ति को व्हिप नियुक्त करती हैं जिसका काम सदन के पटल पर पार्टी के सदस्यों के बीच अनुशासन सुनिश्चित करना होता है ।
  • सचेतक शब्द का अर्थ आसान भाषा में होता है कि संगठन का हर व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना है कि पार्टी के सदस्य अपनी व्यक्तिगत विचारधारा या अपनी इच्छा की बजाय पार्टी द्वारा तय किए नियमों या फैसलों को अनुसरण करें।
  • राजनीतिक पार्टी द्वारा तीन प्रकार के व्हिप अथवा निर्देश जारी किए जाते हैं-

  वन लाइन व्हिप (One-line whip)

  • इसे पार्टी के सदस्यों को मतदान के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जाता है। इस प्रकार की व्हिप में सदस्य, पार्टी की नीति से सहमत नहीं होने पर मतदान में अनुपस्थित रह सकते हैं।

  टू लाइन व्हिप (Two-line whip)

  • इसके द्वार सदस्यों को मतदान के समय सदन में उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया जाता है।

  थ्री लाइन व्हिप (Three-line whip)

  • इसके द्वारा सदस्यों को पार्टी नीति के अनुसार मतदान करने का निर्देश जारी किया जाता है।

व्हिप निषेध करना

  • यदि कोई सांसद/विधायक अपनी पार्टी के सचेतक का उल्लंघन करता है, तो उसे दलबदल विरोधी कानून के तहत सदन से निकाल दिया जाता है
  • हालांकि अगर पार्टी के एक तिहाई सदस्य पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोटिंग करते हैं तो ऐसे में इनकी सदस्यता नहीं जाएगी।

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