अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)

  • ICJ संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक प्रमुख न्यायिक अंग है।
  • यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के पाँच मुख्य अंगों में से एक है।
  • इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और वर्ष 1946 में इसने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय  के उत्तराधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया।
  • यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है।
  • यह हेग (नीदरलैंड्स) के पीस पैलेस में स्थित है।
  • अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं।
  • यह न्यायाधीश नौ वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा फिर से भी चुने जा सकते हैं।
  • अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की प्राधिकृत भाषाएँ फ्रांसिसी और अंग्रेजी है।

वियना संधि (Vienna Convention)

  • ‘वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस’  एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके तहत स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच ‘कॉन्सुलर संबंधों’ को परिभाषित किया गया है।
  • एक कॉन्सुलर, एक मेज़बान देश में एक विदेशी राज्य का प्रतिनिधि है, जो अपने देशवासियों के हितों के लिये काम करता है।
  • ‘वियना संधि’ के अनुच्छेद 36 के अनुसार, मेज़बान देश में गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए विदेशी नागरिकों को उनके ‘दूतावास या वाणिज्य दूतावास को गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने संबंधी उनके अधिकार’ के बारे में तत्काल नोटिस/सूचना दी जानी चाहिये।

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