राजस्व खुफिया निदेशालय(DRI)

  • राजस्व खुफिया निदेशालय एक भारतीय खुफिया एजेंसी है। 
  • इसका गठन 4 दिसंबर, 1957 को किया गया था।
  • यह भारत की एक प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया, जाँच एवं संचालन एजेंसी है।
  • इसके आलावा इस एजेंसी द्वारा ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य किया जाता है। 
  • राजस्व खुफिया निदेशालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन तस्करी के खतरे से निपटने के लिये एक शीर्ष आसूचना निकाय है।
  • वस्तु और सेवा कर(GST) के लागू होने के बाद वर्ष 2018 में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC) कर दिया गया था।
  • CBIC सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, CGST और IGST शुल्क की चोरी की रोकथाम के संबंध में नीति निर्माण के कार्यों से संबंधित है।

DRI के कार्य

  • DRI का कार्य नशीले पदार्थों की तस्करी और वन्यजीव तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील वस्तुओं के अवैध व्यापार एवं तस्करी का पता लगा कर उन पर अंकुश लगाना है।
  • DRI का कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क की चोरी से निपटना है।
  • DRI को राष्ट्रीय तस्करी विरोधी समन्वय केंद्र के लिये प्रमुख एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है।

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