केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(Central Industrial Security Force- CISF)

  • CISF का गठन संसद के ‘केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1969’ के तहत किया गया था।
  • CISF एक केंद्रीय सशस्त्र बल है
  • यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है।
  • CISF पूरे भारत में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
  • परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, खदानों, तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों, मेट्रो रेल, प्रमुख बंदरगाहों आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा का ज़िम्मा CISF ही उठाता है।
  • मौजूदा समय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) जेड प्लस, जेड, एक्स, वाई के रूप में वर्गीकृत संरक्षित व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
  • केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) का गठन सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा के लिए किया गया था।
  • वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) 1,48,000 से अधिक कर्मियों के साथ सक्रिय शक्ति है।
  • केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में 12 रिजर्व बटालियन और आठ प्रशिक्षण संस्थान हैं और 63 अन्य संगठन हैं।
  • CISF एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास एक अनुकूलित और समर्पित फायर विंग है।
  • नवंबर, 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के पश्चात, निजी कारपोरेट प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवर उपलब्ध करवाने के लिए CISF के अधिदेश का विस्तार किया गया।
  • केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अब आतंकवाद सहित सुरक्षा के किसी भी संकट का सामना करने के लिए भली-भांति सक्षम है। 

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