सार्वजनिक भविष्य निधि(Public Provident Fund)
- PPF भारत सरकार की बचत और निवेश योजना है।
- यह एक लंबी अवधि की निवेश योजना है।
- यह निवेश योजना उन व्यक्तियों के बीच लोकप्रिय है जो उच्च लेकिन स्थिर रिटर्न अर्जित करना चाहते हैं।
- PPF योजना में कम से कम रु. 500 और अधिकतम रु. 1,50,000 प्रति वित्तीय वर्ष जमा किया जा सकता है।
- योजना की कुल अवधि 15 वर्ष है।
- केंद्र सरकार तिमाही आधार पर ब्याज दर निर्धारित करती है।
- योजना में पांचवें वित्तीय वर्ष से आंशिक निकासी की अनुमति है।
- योजना में 7वें वित्तीय वर्ष से हर साल एक निकासी की अनुमति है।
- PPF खाते में अर्जित ब्याज पूरी तरह से आयकर से मुक्त होता है।
- देश में रहने वाले भारतीय नागरिक अपने नाम से पीपीएफ खाता खोलने के पात्र हैं।
- नाबालिगों को भी पीपीएफ खाता खोलने की अनुमति है।
- NRI को नया पीपीएफ खाता खोलने की अनुमति नहीं है।
- पीपीएफ खाता खोलने के लिए पैन कार्ड केवाईसी दस्तावेज (आधार, मतदाता पहचान पत्र),आवासीय पता प्रमाण तथा नामिती घोषणा प्रपत्र आवश्यक दस्तावेज हैं।
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र(National Savings Certificate)
- राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र(NSC) एक निश्चित आय निवेश योजना है।
- यह निवेश योजना किसी भी डाकघर शाखा के साथ खोला जा सकता है।
- यह एक प्रकार का बचत बांड है जो मुख्य रूप से छोटे से मध्यम आय वाले निवेशकों को आयकर पर बचत करते हुए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- इसे 5 साल की निश्चित परिपक्वता अवधि के साथ डाकघर से खरीदा जा सकता है।
- NSC की खरीद पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है और प्रति माह 6.8 फीसदी का निश्चित ब्याज है।
- हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, निजी और विवेकपूर्ण सीमित कंपनियां, NRI को एनएससी में निवेश करने की अनुमति नहीं है।
- NSC में निवेश किया गया मूलधन आयकर अधिनियम की धारा 80 सी (1.5 लाख रुपये की कुल वार्षिक सीमा के अधीन) के तहत एक और कटौती के रूप में भी योग्य है।
- NSC प्रमाणपत्र बैंकों और NBFC में सुरक्षित ऋण के लिए संपार्श्विक या सुरक्षा के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के लिए निवेशकों को पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे मूल पहचान प्रमाण देने होंगे।